Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2024
वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा गरीब एवं निम्न वर्ग के नागरिकों के प्रति विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना को शुरू किया है, जिसे पारिवारिक लाभ योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे परिवारों को ₹20000 प्रदान किए जाएंगे जिन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है और कोई अन्य सदस्य कमाने वाले नहीं है। सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक पहल है। जिसे गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यदि आप भी इस योजना में आवेदन के लिए इच्छुक तो इस लेख में हम पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन प्रक्रिया के साथ अन्य आवश्यक जानकारी जैसे: पात्रता, लाभ एवं दस्तावेज़ आदि की पूरी जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बेसहारा परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह एक कल्याणकारी योजना है, जो प्रत्येक गरीब एवं निम्न वर्ग के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है:
- बिहार सरकार द्वारा गरीब परिवारों के हित में शुरू की गई यह एक पहल है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक बेसहारा परिवार को ₹20,000 रूपए तक की मदद की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई राशि से लाभार्थी लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं।
- बेसहारा परिवार अपना लघु व्यवसाय शुरू करके कमाने का जरिया प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इसलिए प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की आवश्यक जांच करनी चाहिए।
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं होना चाहिए।
- इस योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की मदद की जाएगी।
- ऐसे परिवार जिनके मुखिया की किसी दुर्घटना या किसी अपराध के कारण मृत्यु हो गई हो।
- मृतक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज़
- मृतक का पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- FIR की फोटो
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Online Apply
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण निम्नलिखित हैं:
- सर्वप्रथम आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब पंजीकरण पेज खुल जाएगा यहाँ सभी विवरण दर्ज करके रजिस्टर करें।
- इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करके अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के पश्चात RTPS Service के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म खुलकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
- फॉर्म में पूँछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
- इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें।